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CBSE स्कूलों की फीस अब राज्य सरकारों के नियम के अनुसार होगी तय, नियम फॉलो नहीं करने पर बोर्ड उठाएगा सख्त कदम

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स्कूलों में बढती फीस हमेशा से पैरेंट्स के लिए एक बड़ी परेशानी रहीं है. वहीं इसी के चलते कई बच्चों को अच्छे स्कूलो में नामांकन नहीं मिल पाता है. लेकिन अब फीस को लेकर सेन्ट्रल बोर्ड आॅफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने अब इससे मान्यता प्राप्त स्कूलों की फीस को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार तय करने की बात कही है. यानि CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल अब अपनी मर्जी से फीस में बढ़तोत्तरी नहीं कर सकेंगे. इन स्कूलों की फीस राज्य सरकार की ओर से स्कूल शुल्क को लेकर बनाए गए अधिनियम और विनियम के अनुसार हीं होंगी. इस बारे में तेलंगना टूडे में एक रिपोर्ट छपी है.
CBSE ने एफिलिएशन संसोधन के नियम लागू किए
जानकारी के अनुसार हाल हीं में CBSE ने अपने एफिलिएशन संसोधन के नियम लागू किए हैं. swarajya में छपी ख़बर के अनुसार अपने revamped affiliation bye-laws के अनुसार CBSE ने कहा है कि फीस के संबद्ध में उप-कानूनों में सुधार किया है. जिसके अनुसार बोर्ड ने यह साफ तौर पर कहा है कि राज्यों में शुल्क विनियमन के संबंध में अधिनियमित/ तैयार केंद्रीय और राज्य/ संघ राज्य सरकारों के अधिनियम और विनियम ही सीबीएसई-संबद्ध स्कूलों में भी लागू होंगे.

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