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300 करोड़ रुपये, 300 किलोग्राम सोने का खजाना गायब,उच्चतम न्यायालय ने दिया नोटिस

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उच्चतम न्यायालय ने गुवाहाटी के एक मंदिर से करीब 300 करोड़ रूपये, 300 किलोग्राम सोना और कुछ अन्य सामान कथित तौर पर गायब हो जाने को लेकर सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जवाब मांगा है।
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और असम सरकार को नोटिस जारी करते हुए छह हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। पिछली सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने अतिरिक्त सालीसिटर जनरल मनिंदर सिंह से कहा था कि इस मामले में अदालत का सहयोग करें और कहा कि याचिका में कुछ सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं।
याचिका सेना के पूर्व कर्मी मनोज कुमार कौशल ने दायर की थी और दावा किया कि मई 2014 में उन्हें सूचना मिली कि गुवाहाटी में दिसपुर हवाई अड्डे के पास चाय बागान स्थित काली मंदिर में करीब 300 करोड़ रुपये नकदी, 300 किलोग्राम सोना और दो एके 47 राइफल थी।
उन्होंने दावा किया था कि उस चाय बगान का मालिक मदुल भट्टाचार्य दूसरे चाय बगान मालिकों से धन इकट्ठा करता था और इसे उल्फा को देता था और वह बर्मा से सोने की तस्करी में भी संलिप्त था।
कौशल ने कहा था कि भट्टाचार्य और उसकी पत्नी की 2012 में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। याचिका में कहा गया कि 13 लोगों ने यह षड्यंत्र रचा और 31 मई 2014 को खजाना ले गए जिसके एक दिन बाद सेना इसे बरामद करने वाली थी।
इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने साक्ष्य जुटाए कि आरोपी लोग पुलिस के उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से खजाना ले गए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसने कई नेताओं और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किए जिसके बाद मामले में खुफिया ब्यूरो की जांच के आदेश दिए गए लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ।
उसने दावा किया कि उसने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी पत्र लिखा था और मामले की सीबीआई जांच की मांग की लेकिन कुछ नहीं हुआ।

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