1 अगस्त से अनलॉक-3:देशभर से नाइट कर्फ्यू हटाया जाएगा, 5 अगस्त से योग इंस्टिट्यूट्स और जिम खुल सकेंगे, स्कूल-काॅलेज 31 अगस्त तक बंद ही रहेंगे
ताज़ा ख़बर, ताज़ा समाचार July 29, 2020 , by ख़बरें आप तकसरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 अगस्त से शुरू होने जा रहे अनलॉक के इस तीसरे फेज में रियायतें भी सिर्फ तीन दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू खत्म होगा। जिम खुल सकेंगे। 15 अगस्त मना सकेंगे। चर्चा तो थी कि इस बार अनलॉक के तहत मल्टीप्लेक्स और मेट्रो सर्विस शुरू हो सकती है और स्कूल-कॉलेजों के बारे में भी फैसला हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
अनलॉक-3 में क्या नई छूट मिली?
1. नाइट कर्फ्यू
सबसे पहली छूट यह है कि देशभर में नाइट कर्फ्यू अब 1 अगस्त से खत्म हो जाएगा। अनलॉक-1 में रात 9 बजे से और अनलॉक-2 में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी थी। अब इसे पूरी तरह हटा लिया गया है।
2. जिम और योग इंस्टिट्यूट
इनकी शुरुआत 5 अगस्त से होगी। शर्त यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर अपनाना होगा। एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा।
3. 15 अगस्त का जश्न
गृह मंत्रालय ने 27 जुलाई को एक गाइडलाइन जारी की थी। इसके मुताबिक, 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से आजादी का जश्न वैसे ही मनाया जाएगा, जैसे पहले मनाया जाता था। सिर्फ लोग कम रहेंगे। आज जारी हुई अनलॉक-3 की गाइडलाइन से साफ हो गया है कि देशभर में भी आजादी का जश्न मनाया जा सकेगा। लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे।
देशभर में ये सब जनता कर्फ्यू के वक्त से बंद है और अभी बंद ही रहेगा?
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे।
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक जमावड़ों पर पाबंदी रहेगी।
कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
वो बातें, जो हर गाइडलाइन में कही जाती हैं
65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी और मेडिकल जरूरतों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए।
कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत दी जाएगी।
दुकानों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग रखी जाए।
राज्य के अंदर और एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए ई-परमिट जरूरी नहीं होगा।
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