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हाईकोर्ट ने प्राइमरी-सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली पर रोक लगाई, अब सुनवाई 19 अगस्त को

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हाईकोर्ट ने सूबे में प्राइमरी व सेकंडरी शिक्षकों की बहाली (नियोजन) पर फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ ने नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की जनहित याचिका पर शुक्रवार को आदेश दिया। आवेदक के वकील सुरेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक दिव्यांग कोटि में नेत्रहीनों के लिए 1% आरक्षण है। सरकार ने 34580 शिक्षकों की बहाली में 345 की बजाए 98 उम्मीदवारों को आरक्षण दिया। पिछली बहाली में बची 247 सीटों को बैकलॉग वेकैंसी के रूप में जोड़ना था। लेकिन विज्ञापन में इस बात का जिक्र नहीं है।
19 अगस्त को महाधिवक्ता करेंगे बहस
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि इस मामले में महाधिवक्ता खुद बहस करेंगे। महाधिवक्ता के उपस्थित नहीं रहने के कारण सुनवाई टालने का अनुरोध कोर्ट से किया गया। हाईकोर्ट ने बहाली पर फिलहाल रोक लगा दी और सुनवाई की अगली तारीख 19 अगस्त मुकर्रर की है।

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