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हाईकोर्ट का आदेश, कैमूर के डीएम न्यायिक हिरासत में

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पटना हाईकोर्ट के आदेश पर कैमूर के जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह को एक दिन के न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश कुमार की ओर से आज यह फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने 2009 में डीएम को फौजियों के लिए जमीन बंदोबस्ती का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे अदालत का अवमानना मानते हुए जिलाधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया।

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