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सुब्रत रॉय को अभी जेल में ही रहना होगा,सुप्रीम कोर्ट का फिर इनकार

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सुब्रत रॉय को गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। इसके साथ ही यह तय हो गया कि सुब्रत रॉय को अभी जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने सहारा के प्रस्ताव पर जल्दी सुनवाई की अपील को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के 2500 करोड़ रुपये में जमानत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
सहाने सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को कहा कि सहारा के पास सहारा प्रमुख सुब्रत राय की जमानत के लिए 10 हजार करोड़ रुपये नहीं है। सहारा ने कहा कि वह जमानत की इतनी बड़ी राशि को दे पाने में असमर्थ है। सहारा ने अपने नये प्रस्ताव में कहा है कि वह 2500 करोड़ रुपये तुरंत देने को तैयार है। जबकि 2500 करोड़ की राशि को जमा करने के लिए 21 दिन का वक्त मांगा है।
सहारा की ओर से पेश प्रस्ताव में कहा गया कि 2,500 करोड़ की पहली किस्त तीन दिन के भीतर दे दी जाएगी। लेकिन इसके लिए खाते के संचालन पर लगी रोक हटानी होगी। 3,500-3,500 करोड़ रुपये की दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त का भुगतान 30 जून, 31 सितंबर और 31 दिसंबर को किया जाएगा। पांचवी और आखिरी किस्त के रूप में सेबी को 7,000 करोड़ रुपये का भुगतान 31 मार्च, 2015 को किया जाएगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट सुब्रत की रिहाई के लिए 5 हजार करोड़ नकद जमा कराने और 5 हजार करोड़ की बैंक गारंटी देने के प्रस्ताव पर सहमित जताई थी। लेकिन बुधवार को सहारा ने 10 हजार करोड़ रुपये जमा कराने में अपनी असमर्थतता जताई थी।

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