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सुब्रत राय16 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे, नजरबंद रखने का प्रस्ताव कोर्ट ने ठुकराया

अपराध, ताज़ा समाचार, दिल्ली

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल की जगह नजरबंद (हाउस अरेस्ट) रखने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल तक सुब्रत जेल में ही रहेंगे।
इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सहारा समूह ने दलील दी कि सहारा प्रमुख के जेल में रहते पैसा जुटाना बेहद मुश्किल है। सहारा ने कहा है कि वह अपनी संपत्ति बेचने के लिए इंटरनेशनल खरीददारों की तलाश में हैं, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल खरीददार सुब्रत से मिलने जेल में नहीं आएगा। समूह ने न्‍यायालय के समक्ष यह प्रस्‍ताव भी रखा कि अगर कोर्ट चाहे तो उन्‍हें तिहाड़ जेल की बजाय हाउस अरेस्‍ट रख सकता है।
सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के 4 मार्च के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है, जिसके तहत सहारा प्रमुख और दो निदेशकों को जेल भेज दिया गया है। इससे पहले सहारा प्रमुख ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए 5 हजार करोड़ देने का प्रस्ताव वापस ले लिया था।
हालांकि 3 अप्रैल को सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव रखा था कि वह 2500 करोड़ रुपए तुरंत देने को तैयार है, जबकि बाकी 2500 करोड़ की राशि को जमा करने के लिए उसे 21 दिन का वक्‍त दिया जाए। सहारा की ओर से न्‍यायालय में पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया था कि वह 2500 करोड़ रुपए की पहली किश्‍त तीन दिन के भीतर दे देगा, लेकिन इसके लिए खाते के संचालन पर लगी रोक हटानी होगी।

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