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सुपौल में लड़कियों की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा- यह ठीक नहीं है

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बिहार के सुपौल में 34 नाबालिग छात्राओं के साथ मारपीट की घटना अब सुप्रीमकोर्ट में पहुँच गया है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. सुप्रीमकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि ऐसे मामले रोज बढ़ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अखबारों में आ रही रिपोर्ट अच्छी नहीं है. 34 लड़कियों को पीटा गया क्योंकि वह खुद को छेड़छाड़ से सुरक्षित करना चाहती थीं.’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आप बच्चों से इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं. इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.’
सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की
वहीं, बिहार में बच्चियों के साथ लगातार हो रहीं अत्याचार की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की है और केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि पीड़ितों का और साथ ही नाबालिग आरोपियों का भी उचित मनोवैज्ञानिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करें. केंद्र सरकार ने सुझाव को लागू करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा है.
बता दें कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. त्रिवेणीगंज के एएसपी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, ‘अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें एक नाबालिग भी है. बाकी लोगों से उनके मैट्रिक के सर्टिफिकेट भी मांगे गए हैं.’ उन्होंने कहा कि, ‘हम नहीं चाहते इस मामले में कोई बेगुनाह पकड़ा जाए.
क्या है पूरा मामला?
घटना सुपौल के त्रिवेणीगंज की बालिका कस्तूरबा आवासीय विद्यालय डपरखा की है. कुछ मनचले गर्ल्स स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते थे और स्कूल की दीवार पर अपशब्द लिखते थे. लड़कों की इन हरकतों से छात्राएं काफी परेशान थीं. जब छात्राओं ने इसका विरोध किया तो मनचलों के अभिभावक स्कूल में घुस आए और छात्राओं की पिटाई कर दी.
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इस हादसे में करीब 55 बच्चियां घायल हो गईं. इनमें से 34 बच्चियों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल, त्रिवेणीगंज में चल रहा है. हॉस्टल वॉर्डन ने बताया कि स्कूल में जबरदस्ती घुसने वाली भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. भीड़ लाठी, ईंट, डंडा लेकर आई थी और बच्चियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा.

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