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सासाराम के सीओ ने हाइकोर्ट में बोला झूठ ,पकड़े गये,जेल जाने से बाल-बाल बचे

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अदालत में गलत बयानी और झूठ पकड़े जाने पर सासाराम के सीओ बुधवार को जेल जाने से बाल-बाल बचे. अदालती कार्यवाही के प्रति अधिकारी की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर पटना हाइकोर्ट ने रोहतास के जिलाधिकारी को तलब कर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने बघिया देवी की रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया.
सीओ ने हाइकोर्ट को जिस खतियान को बताया जीर्ण-शीर्ण, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पेश कर दी अभिप्रमाणित प्रतिलिपि
सुनवाई के दौरान सासाराम के सीओ कोर्ट में उपस्थित होकर बयान दिया कि जिस खतियान एवं खेसरा रजिस्टर को हाइकोर्ट ने पेश करने का आदेश दिया है, वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है. पढ़ने योग्य भी नहीं है. याचिकाकर्ता के वकील ने फौरन कोर्ट को वांछित खतियान एवं खेसरा पंजी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि को दिखाते हुए बताया कि हाल फिलहाल अंचलाधिकारी के दफ्तर से ही उन प्रतिलिपियों को निकाला गया है. रंगेहाथों झूठ पकड़े जाने पर कोर्ट ने सासाराम के अंचलाधिकारी को फौरन जेल भेजने का आदेश दिया. कोर्ट रूम के बाहर मौजूद पुलिस बल अंचलाधिकारी का हाथ पकड़ कर ले जानेवाले ही थे कि सरकारी वकील ने कोर्ट से माफी की गुहार लगायी. गिरफ्त में आये सीओ के गिड़गिड़ाने और बार-बार माफी मांगने पर अंततः हाइकोर्ट ने सीओ को छोड़ने का आदेश देते हुए रोहतास के जिलाधिकारी को छह सितंबर को हाजिर होने का आदेश दिया.

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