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सहारा की अर्जी खारिज,रिहाई नहीं

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सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय की याचिका सुप्रीम कोर्ट में फिर से खारिज हो गयी है. सहारा प्रमुख को फिलहाल राहत नहीं मिली है और उन्‍हें अब भी जेल में ही रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आज सुब्रत राय सहारा मामले में सुनवाई करते हुए आज उनकी याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा, जजों पर मानसिक दबाव बनाया गया और उनपर केस छोड़ने के लिए भी दबाव बनाया गया. कोर्ट ने सहारा की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए कहा, निवेशकों को पैसा लौटाना ही होगा.
उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने निवेशकों का धन न लौटाने के कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा खुद को हिरासत में रखे जाने को चुनौती दी थी.
न्यायालय ने कहा हमें याचिका में कोई तथ्य नहीं मिला और हम इसे खारिज करते है. हमने कड़ा रुख तब अपनाया जब रकम लौटाने के लिए समूह को समझाने के हमारे सारे प्रयास नाकाम हो गए.
राय ने इस याचिका में सेबी के पास निवेशकों का करीब 20 हजार करोड़ रुपये जमा कराने के न्यायिक आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें जेल भेजने के निर्णय को चुनौती दे रखी है. न्यायालय चार मार्च से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद सुब्रत राय और दो निदेशकों की रिहाई के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के भुगतान संबंधी सहारा के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकता है.

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