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शराब कंपनियों को राहत नहीं,सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में लाइसेंस के लिये नहीं दी इजाजत

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सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार में शराब का कारोबार करने वाली चार कंपनियों के लाइसेंस को रिन्यू करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चार शराब की कंपनियों द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुनवाई की लेकिन कंपनियों के लाइसेंस को विस्तार देने से मना कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट को आदेश दिया है कि इस मामले में बेंच गठित कर 10 मई के भीतर सुनवाई कर फैसला करें. कोर्ट के इस फैसले का बिहार सरकार ने भी स्वागत किया है. मालूम हो कि शराब की चार कंपनियों ने बिहार में लाइसेंस को रिन्यू करने के लिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपने लाइसेंस को विस्तारित करने की याचिका दायर की थी. बिहार सरकार ने इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में पटना हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और चारों शराब कंपनियों के लाइसेंस पर रोक लगाने की मांग की थी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी मामले में राज्य सरकार को राहत देते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार के शराबबंदी कानून को गैरकानूनी करार दिया था.

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