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वीर कुंवर सिंह विवि के कुलपति की नियुक्ति रद्

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पटना हाइकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विवि, आरा के कुलपति प्रो अजहर हुसैन की नियुक्ति रद्द कर दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह के खंडपीठ ने कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देनेवाली प्रो रामजवज्ञा सिंह की लोकहित याचिका की सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह फैसला दिया. कोर्ट ने सरकार और कुलाधिपति को तत्काल नये कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया.
तत्कालीन राज्यपाल सह कुलाधिपति डाॅ डीवाइ पाटील के कार्यकाल में 30 जनवररी, 2014 को वीर कुंवर सिंह विवि में कुलपति के पद पर प्रो अजहर हुसैन की नियुक्ति हुई थी. अपने 40 पन्ने के फैसले में कोर्ट ने कहा कि प्रो अजहर हुसैन की नियुक्ति बिना उचित डिग्री के हुई थी.
प्रो हुसैन के पास 10 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव भी नहीं है. प्रो हुसैन ने कहा था कि मेरे पास विदेश में पढ़ाने का भी अनुभव है. लेकिन, कोर्ट में सुनवाई के दौरान वह अपना पासपोर्ट तक नहीं दिखला पाये. प्रो हुसैन ने कोर्ट के समक्ष जो अनुभव का रेकार्ड दिखलाया, वह आठ साल का ही है.
कोर्ट ने अपने फैसले में कुलपति की अंगरेजी भाषा की जानकारी पर भी सवाल उठाया. कोर्ट ने अवकाश के लिए लिखे गये उनके एक आवेदन की प्रति संग्लन करते हुए कहा कि कुलपति के पद पर ऐसे चमकदार व्यक्ति को बैठना चाहिए, जिनसे छात्र कुछ सीख सकें.
16 दिन पहले जेपी विवि के वीसी हटाये गये थे
उत्तर पुस्तिका खरीद में अनियमिता को लेकर निगरानी ने जेपी विवि, छपरा के कुलपति प्रो द्विजेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया था. इसके मद्देनजर राज्यपाल सह कुलाधिपति रामनाथ कोविंद ने दो दिसंबर को जेपी विवि के कुलपति पद से प्रो गुप्ता को हटा दिया.

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