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लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन विधेयक पेश, कालाधन खुद बताया तो 50% टैक्स वरना 85% लेगी सरकार

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8 नवंबर को लागू नोटबंदी के बाद 2.5 लाख रुपये से ज्यादा राशि अपने खाते में जमा करने के लिए मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन विधेयक पेश किया। इसके तहत अब अघोषित आय से अधिक राशि पर 30% टैक्स, 33% दंड स्वरूप राशि और 33% सरचार्ज के तौर पर सरकार को देना होगा।
कालाधन रखने वालों के लिए सरकार ने एक और मौका दिया है। आज लोकसभा में पेश इनकम टैक्स संशोधन विधेयक में प्रावधान रखा गया है कि अगर आप खुद अघोषित आय को बैंक में जमा कराते हैं तो दंड राशि, कर और सरचार्ज समेत कुल 50% राशि आपको बैंक को देनी होगी अन्यथा अगर आप आयकर विभाग या प्रवर्तन निदेशालय की जांच में फंसते हैं तो आपको 85 प्रतिशत तक देना जुर्माना देना होगा।
अगर आपके पास 10 लाख रुपये अघोषित आय के तौर पर हैं। और आप खुद बैंक जाकर इस राशि को जमा करते हैं तो 5 लाख रुपये बैंक या कहें तो सरकारी खाते में चले जाएंगे। जबकि बची हुई राशि 5 लाख रुपये आपकी खुद की कमाई के तौर पर मानी जाएगी। इसके विपरीत अगर इनकम टैक्स विभाग या प्रवर्तन निदेशालय जांच में आपको पकड़ता है तो आपको 8.5 लाख बतौर जुर्माना सरकार को देना होगा और सिर्फ 1.5 लाख रुपये आपके होंगे।आज लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो विधेयक पेश किया है उसमें ये भी प्रावधान किया है कि जो भी अपनी अघोषित आय को बताता है उसे अनिवार्य तौर पर 25% राशि गरीबी उन्मूलन योजना के तहत जमा कराना होगा। इसके अलावा उनको ये राशि बिना ब्याज के चार साल की अवधि के लिए जमा करना होगा। इसके अलावा जो भी कालाधन कोई स्वेच्छा से घोषित करेगा उसे 30% कर, 10% जुर्माना और 33% प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना के तहत सरचार्ज देना होगा। इन पैसों का इस्तेमाल सरकार सिंचाई, हाउसिंग, शौचालय, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।इस बिल को पेश करने से पहले ऐसी खबरें आ रहीं थीं कि सरकार अघोषित आय पर 60% तक इनकम टैक्स ले सकती है। रविवार को मन की बात में भी पीएम मोदी ने कहा था कि जनधन खातों और बेनामी संपत्ति के दुरुपयोग पर सरकार सख्त कदम उठाने वाली है। यह बिल ऐसे समय में आया है जबकि ये खबरें आ रही हैं कि जीरो बैलेंस पर खोले गए जनधन खातों में नोटबंदी के बाद से 21000 करोड़ रुपये जमा कराये जा चुके हैं।

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