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लालू व जगदीश शर्मा की याचिका खारिज

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दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद व पूर्व सांसद जगदीश शर्मा का आवेदन मंगलवार को खारिज हो गया। इनकी ओर से सीआरपीसी की धारा 300 के तहत दाखिल आवेदन को सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया। चारा घोटाला के आरसी (38ए/96)में लालू प्रसाद समेत 49 आरोपी हैं। यह मामला 3.47 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा ह
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके राय की अदालत में लालू प्रसाद और जगदीश शर्मा की ओर से आवेदन दाखिल कर इस दुमका कोषागार से जुड़े चारा घोटाला के केस को निरस्त करने की मांग की गई थी। इनकी ओर से कहा गया था कि उन्हें चारा घोटाला के एक मामले (आरसी 20ए/96) में सजा हो चुकी है। ऐसे में उन्हें सीआरपीसी की धारा 300 के तहत एक ही साक्ष्य व गवाहों के आधार पर दोबारा सजा नहीं सुनाई जा सकती है। इसलिए इस केस को निरस्त कर दिया जाए।
लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई की अदालत में दाखिल तीन आवेदन खारिज हो चुके हैं। चाईबासा कोषागार, दुमका कोषागार और देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला केस को निरस्त करने का आवेदन सीबीआई कोर्ट खारिज कर चुकी है। लालू प्रसाद से जुड़े चार मामले सीबीआई की अदालत में चल रहे हैं। एक मामले में उन्हें सजा मिल चुकी है।

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