Comments Off on लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों को निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी 1

लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों को निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी

चुनाव, ताज़ा ख़बर, ताज़ा समाचार, पंचायत, बिहार

पंचायत चुनाव में लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों को निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर जारी दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिलाधिकारी को ध्वनि विस्तारक यंत्र अथवा लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर विस्तृत निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार वाहनों में लाउडस्पीकर लगाने के लिए निर्वाची पदाधिकारी व संबंधित क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी को जानकारी देनी होगी। अधिकारी जब उसकी अनुमति देंगे तभी उसका उपयोग किया जा सकेगा। आयोग के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान विद्यालय, अस्पताल या धार्मिक स्थलों के निकट लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा करने से इन संस्थानों की शांति भंग हो सकती है। ऐसे में प्रत्येक उम्मीदवार व उनके समर्थकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि लाउडस्पीकर के उपयोग से किसी को कोई परेशानी नहीं हो।
अमन-चैन में बाधा न आए: आयोग के अनुसार सुबह छह बजे से रात दस बजे के बीच ही लाउडस्पीकर से प्रचार किया जा सकेगा। छह बजे के पूर्व एवं रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन किसी आमसभा या जुलूस के लिए निर्धारित समय के अतिरिक्त ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए सक्षम पदाधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। इस तरह की अनुमति देने के पूर्व पदाधिकारी को संतुष्ट होना होगा कि जनसाधारण के अमन-चैन में कोई बाधा नहीं होगी। वे उस समय का उल्लेख भी कर देंगे जिसके लिए अनुमति दी जाएगी।
आयोग के अनुसार जनहित में दिए गए निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी व्यक्तियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार पंचायती राज की धारा- 130 के तहत तीन महीने की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

Back to Top

Search