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रॉबर्ट वाड्रा को लंदन जाने की नहीं मिली अनुमति,जा सकेंगे अमेरिका,नीदरलैंड

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सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को झटका लगा है. कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की मेडिकल ग्राउंड पर लंदन नहीं जा सकेंगे. वाड्रा ने मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्ते के लिए लंदन जाने की इजाजत मांगी थी,लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की आपत्ति के बाद उन्होंने इस मांग को वापस ले लिया. हालांकि कोर्ट ने वाड्रा को इलाज के लिए अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दे दी है.
कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब रॉबर्ट वाड्रा इलाज के लिए लंदन नहीं जा सकेंगे. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा विदेश में कथित तौर पर अवैध संपत्ति की खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 31 मई को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं हुए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वाड्रा खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हुए.
जांच एजेंसी ने अब उन्हें 4 जून को पेश होने के लिए कहा है. वाड्रा से गुरुवार को करीब पांच घंटे तक पूछताछ हुई थी और मामले के जांच अधिकारी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत उनका बयान दर्ज किया था. सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी में वाड्रा ने कल लिखा था कि वह 11वीं बार जांच एजेंसियों के सामने पेश हो रहे हैं और उनसे 70 घंटे से अधिक की पूछताछ की जा चुकी है. वाड्रा ने कहा,भारतीय न्यायपालिका में मेरा विश्वास कायम है.
मैंने सरकारी एजेंसियों के सारे समन/नियमों का पालन किया है और करूंगा. मैंने 11 बार अपने बयान दर्ज कराए हैं,जिसमें मुझसे 70 घंटे से अधिक की पूछताछ की गई है. मैं भविष्य में भी सहयोग करूंगा और तब तक करूंगा जब तक मुझे सारे गलत आरोपों से मुक्त नहीं कर दिया जाता. इस मामले के अलावा वाड्रा राजस्थान के बीकानेर में जमीन आवंटन में हुई कथित अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में भी कई बार पूछताछ का सामना कर चुके हैं.
जांच एजेंसी ने हाल में वाड्रा को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की और विदेश यात्रा की उनकी अर्जी का भी विरोध किया. बुधवार को एक अदालत ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दिए जाने या नहीं दिए जाने पर अपना आदेश तीन जून के लिए सुरक्षित रख लिया. ईडी ने पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत का रुख कर इस मामले में वाड्रा को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कराने की मांग की थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था.

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