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रेल टेंडर घोटाला में राबड़ी-तेजस्वी को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली बेल, 19 नवंबर को लालू की पेशी

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दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लालू फैमिली की पेशी हुई है. रेल टेंडर घोटाला मामले में एक्स सीएम राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पेशी हुई है. पेशी के दौरान कोर्ट में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का पासपोर्ट जमा करवाया गया है. इसके साथ ही साथ सीबीआई ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की जमानत का विरोध किया है.
सीबीआई ने कहा कि अगर इस मामले में आरोपियों को नियमित जमानत दी जाती है तो, जांच प्रभावित हो सकती है. सुनावाई के बाद पटियाला कोर्ट ने राबड़ी-तेजस्वी को बेल दे दी है. वहीं पीसी गुप्ता को भी नियमित जमानत दी गई है. वहीं लालू यादव की पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 नवंबर को होगी.
लालू की सेहत के बारे में कोर्ट को बताया गया
आपको बता दें कि ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजद चीफ लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी किया था. कोर्ट ने इन तीन लोगों के साथ ही साथ अन्य आरोपियों को पेश होने के लिए कहा था. इस बीच राबड़ी और तेजस्वी तो पेशी के लिए पहुंचे लेकिन लालू यादव के नहीं पहुंचने की वजह कोर्ट में बताई गई.
जानकारी के मुताबिक पहले सीबीआई का केस लिया गया उसके बाद ईडी का केस लिया गया. कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य लोगों को बतौर आरोपी समन जारी कर आज अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने सभी को आज 6 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था. पेशी को लेकर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव 4 अक्टूबर को ही दिल्ली पहुंच गए थे.
चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया था. इस केस की सुनवाई लगातार चल रही है.

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