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राजस्व क्षति और अवैध खनन रोकने को खान विभाग कसेगा शिकंजा

अपराध, बिहार

राजस्व क्षति और अवैध खनन रोकने काे खान-भूतत्व विभाग शिकंजा कसेगा. अब अकाउंट मेंटेेंन और परिवहन चलान के बिना खनिज व्यवसाय करने वाले नहीं बचेंगे. पकड़े जाने पर खान विभाग एेसे आरोपियों को दंडित करने में कोई चूक नहीं करेगा. आरोपियों को बचाने वाले अधिकारियों को भी खान विभाग दंडित करेगा. विभाग इसके लिए कड़े प्रावधान बना रहा है.
खान भूतत्व विभाग राजस्व वसूली अभियान में पिछड़े नहीं, इसके लिए अभी से ही विभाग ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है. खान विभाग ने वर्ष 2016-17 में 800 करोड़ से भी अधिक के राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया है. नवंबर तक विभाग ने लक्ष्य के विरुद्ध 67 प्रतिशत की ही वसूली की है. यानी शेष बचे चार माह में विभाग को 33 प्रतिशत से अधिक की वसूली हर हाल में करनी है. वर्ष 2013-14 में विभाग ने राजस्व वसूली का लक्ष्य 641 करोड़ तय किया था, किंतु वसूली हुई थी महज 569.14 करोड़ का ही.
वर्ष 2013-14 में लक्ष्य से कम वसूली होने पर अधिकारियों की जमकर क्लास लगी थी. वर्ष 2013-14 की स्थिति दोबारा झेलनी न पड़े, इसके लिए विभाग ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है. विभाग ने सभी जिला खनन पदाधिकारियों को खनन व्यवसाइयों की सर्वें रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर मुख्यालय को मुहैया कराने का निर्देश दिया है.
सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग बिना लाइसेंस के पत्थर, चूना पत्थर, सिलिका और अबरख आदि का खनन और व्यापार करने वालों की लाइसेंस जांच का अभियान चलायेगा. बिहार में पत्थर, चूना पत्थर, सिलिका और अबरख आदि के 668 खदान और व्यवसायी हैं. खान विभाग की निगरानी टीम की रिपोर्ट के अनुसार 40 प्रतिशत लोग बिना लाइसेंसे के ही पत्थर, चूना-पत्थर, सिलिका और अबरख आदि का खनन और व्यापार कर रहे हैं.
खान विभाग ने इस अभियान के तहत ईंट मिट्टी व साधारण मिट्टी खनन की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने की पहले चरण में स्वीकृति दे दी है. इसके लिए खनन पदाधिकारियों और खान निरीक्षकों को विभाग ने स्पेशल राइट दिये हैं.
पत्थर, चूना पत्थर, सिलिका और अबरख खनन के कितने हैं लाइसेंसी
व्यापार लाइसेंसी बिना लाइसेंसी
पत्थर खनन 644 220
चूना-पत्थर 17 07
सिलिका 04 02
अबरख 03 02

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