Comments Off on मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक 0

मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक

ऑडियो, ताज़ा ख़बर, ताज़ा समाचार, बिहार

राज्य के सभी नौ सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के चिकित्सकों और शिक्षकों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर सरकार रोक लगाने जा रही है. इसके एवज में उन्हें वेतन के अलावा नाॅन प्रैक्टिस भत्ता दिया जायेगा. सरकार ने इस संबंध में मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी विजय प्रकाश की अध्यक्षता में गठित गैर व्यावसायिक भत्ता विचार समिति की अनुशंसाओं को लागू करने का फैसला किया है. मंगलवार को राज्य साथ ही सरकार ने जिलों और प्रखंडों में तैनात सभी प्रकार के डाक्टरों को प्राइवेंट प्रैक्टिस की अनुमति दे दी है. लेकिन, उन्हें नाॅन प्रैक्टिस भत्ता नहीं मिलेगा. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि बैठक में पहले चरण में मेडिकल काॅलेज अस्पताल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के डाॅक्टरों व शिक्षकों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूरी तरह रोक लगाने और नाॅन प्रैक्टिस भत्ता देने पर अलग से विचार करने की सहमति दी गयी, जबकि जिलों में तैनात सभी प्रकार के डाॅक्टर (डेंटिस्ट, आयुष व वेटनरी डाक्टर भी शामिल) को निजी प्रैक्टिस की अनुमति दे दी गयी है. इसके अलावा आइजीआइएमएस में रोगियों को कम लागत पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किये गये. गौरतलब है कि सरकार ने वरिष्ठ आइएएस अधिकारी विजय प्रकाश की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने दिसंबर, 2014 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी.
इस रिपोर्ट में पहले चरण में मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतलों में निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की अनुशंसा की गयी है. कमेटी ने अन्य विभागों में काम करनेवाले डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस जारी रखने के साथ ही उन डॉक्टरों को एनपीए नहीं देने का सुझाव दिया था.
– बिहार लोक सेवा आयोग को पांच करोड़ रुपये
– 1953 में बना बिहार बजट हस्तक रद्द, नया बिहार बजट हस्तक- 2016 को मंजूरी
– बिहार अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि को 3 करोड़ रुपये
– बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 1.25 करोड़ रुपये अनुदान
– भारत स्काउट एंड गाइड को 10 लाख रुपये
– राजेंद्र कृषि विवि के शिक्षकों और वैज्ञानिकों की अधिकतम उम्र सीमा 62 से 65 वर्ष
– जमुई और नवादा कार्यमंडल में लघु सिंचाई की 72 योजनाओं को 28.70 करोड़ रुपये
– गया में प्रशासिनक प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार के लिए 10.27 करोड़
– कैदियों के लिए न्यूनतम मजदूरी के रूप में कुशल मजूदर को 156 रुपये, अर्ध कुशल मजदूर को 112 रुपये और अकुशल मजदूर को 103 रुपये देने का निर्णय
– लघु जल संसाधन विभाग में संविदा पर कार्यरत 140 इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए पुन: नियोजित
– खगड़िया जिले में अर्जित भूमि के मुआवजे के लिए 13.22 करोड़
– उर्दू अकादमी को 40 लाख रुपये अनुदान
– संविदा पर कायर्रत लोगों को सांख्यिकी पदाधिकारी की नियुक्ति में मिलेगी उम्र की छूट
– 147 त्वरित न्यायालय और 38 अतिरिक्त न्यायालय तथा 10 अतिरिक्त परिवार न्यायालय का होगा गठन
बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार की उदय योजना के तहत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी और इसकी दोनों सहायक कंपनियों को बकाये कर्ज 3109.05 करोड़ रुपये की 50% राशि और 2015-16 के दौरान आठ प्रतिशत ब्याज दर पर ग्रांट के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. नाॅर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को इस मद में 2331.78 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में देने का स्वीकृति दी गयी है. इसके लिए राज्य सरकार को एसडीएल बांड जारी करने और बांड से मिलनेवाली राशि दोनों वितरण कंपनियों को अनुदान देने की स्वीकृति दी गयी है.
कैबिनेट की बैठक में एक अप्रैल, 2007 से 23 सितंबर, 2009 के बीच रिटायर हुए कर्मियों को 20 साल की सेवा पूरी करने पर ही पूरी पेंशन देने का निर्णय लिया है. इसके पूर्व इसी अवधि में 33 साल से कम की सेवा पूरी करनेवालों को पूरी पेंशन नहीं देने का प्रावधान था. राज्य सरकार के इस निर्णय से इस अवधि मे रिटायर हुए 10 से 12 हजार कर्मियों को लाभ होगा.
बालू, साड़ी, कपड़े, मिठाई ऑटो पार्ट्स, नमकीन महंगे
अब प्रदेश में बालू, कीमती कपड़े, साड़ी, मिठाई, नमकीन समेत 12 वस्तुएं महंगी हो जायेंगी. राज्य सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इन पर 13.5% टैक्स लगाने का फैसला किया है.
कुछ पर टैक्स बढ़ा कर 13.5% िकया गया है. उपभेक्ताओं को पांच सौ रुपये प्रति मीटर से अधिक के कपड़े, दो हजार से अधिक मूल्य की साड़ी, पांच सौ रुपये प्रति किलो से अधिक कीमत की मिठाई, ब्रांडेड नमकीन पर अब 13.5% टैक्स देना होगा. अभी तक इन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था. सभी प्रकार के यूपीएस पर भी 13.5% बालू, साड़ी, कपड़े, टैक्स लगाया गया है. इन्वर्टर को भी इसी दायरे में रखा गया है. अब तक यूपीएस पर टैक्स का प्रावधान नहीं था. इससे व्यवसायियों द्वारा इन्वर्टर को भी यूपीएस की श्रेणी में रख कर बिना कर का बेचा जाता था. अब यूपीएस और इन्वर्टर दोनों पर 13.5 प्रतिशत टैक्स लगेगा. राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस पर मुहर लगायी गयी.
कैबिनेट ने आॅटो पाटर्स, बैटरी की बिक्री पर लगने वाले पांच प्रतिशत वैट को भी बढ़ा कर 13.5 प्रतिशत कर दिया है. बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि प्रदेश में विकास कार्य तेज करने के लिए राज्य सरकार राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए अतिरिक्त स्रोत की पहचान कर टैक्स की व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है. इसके लिए मूल्य वर्द्धित टैक्स की नियमावली में संशोधन किया गया है
~500 प्रति मीटर से अधिक कीमती कपड़े, ~2000 से ज्यादा कीमत की साड़ियां, ~500प्रति किलो से अधिक महंगी मिठाइयां, पैक्ड ब्रांडेड व संरक्षित नमकीन, मॉस्क्यूटो रिपलेंट.
5% से बढ़ कर 13.5%
बालू, सूखा मेवा, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, सुगंधी, प्रसाधान सामग्री व केश तेल, फोम की शीट, इन्वर्टर, यूपीएस, टॉर्च की बैटरी, ऑटो पाटर्स
8% से बढ़ा कर 13.5%
इंडस्ट्रीयल केबल, ट्रांसफाॅर्मर और इंडस्ट्रीयल इनपुट के तहत बिजली के समान.
आनेवाली फिल्म ‘चॉक एन डस्टर’ प्रदेश में टैक्स फ्री होगी. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया. देश में शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बनी इस िफल्म में िशक्षिकाओं की िस्थति को दर्शाया गया है. इसमें शबाना आजमी, जुही चावला, जरीना वहाब, दिव्या दत्ता, गिरीश कर्नाड ने मुख्य भूमिका निभायी है. यह फिल्म 15 जनवरी को रिलीज होगी.

Back to Top

Search