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मुख्य सचिव, डीजीपी ने हाई कोर्ट को बिहार में यातायात नियंत्रण का आश्वासन दिया

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पटना हाई कोर्ट में पेश हुए मुख्य सचिव अंजनि कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर ने आज अदालत को आश्वासन दिया कि शनिवार को मानव श्रृंखला कार्यक्रम के दौरान यातायात को नियंत्रित किया जाएगा और इसमें छात्रों और शिक्षकों की भागीदारी स्वैच्छिक होगी. राज्य के दोनों शीर्ष अधिकारियों ने स्कूली शिक्षकों और विद्यार्थियों की भागीदारी तथा यातायात पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ को इस संबंध में हलफनामा दिया.
अदालत ने गुरुवार को दोनों अधिकारियों को आज पेश होने का निर्देश दिया था. उन्हें 21 जनवरी को पूरे बिहार में आयोजित मानव श्रृंखला में छात्रों-शिक्षकों की भागीदारी और यातायात पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था. अदालत में एनजीओ ‘फोरम फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ की एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी. संगठन ने यह मुद्दा उठाया था कि राज्य सरकार ने किस प्रावधान के तहत 21 जनवरी को मानव श्रृंखला के लिए राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों पर यातायात रोकने का फैसला किया.
याचिकाकर्ता के वकील एस कुमार ने एक अखबार के हवाले से कहा था कि सासाराम के प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश दिया है कि मानव श्रृंखला कार्यक्रम में भाग नहीं लेने वाले छात्रों को राज्य सरकार के फायदों से वंचित किया जाएगा.

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