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भारत ने हाफिज, मसूद और दाऊद को संशोधित यूएपीए कानून के तहत आतंकी घोषित किया

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पुराने आतंक रोधी कानून के तहत सिर्फ संगठनों को ही आतंकी घोषित किया जा सकता था
हाफिज और मसूद को अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन पहले ही वैश्विक आतंकी घोषित कर चुके हैं
केंद्र सरकार ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत चार आतंकवादियों को संशोधित आतंकरोधी कानून (यूएपीए) के तहत बुधवार को आतंकवादी घोषित किया। हाफिज के अलावा जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा के जकी-उर-रहमान लखवी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी आतंकी घोषित किया गया।
हाफिज सईद और मसूद अजहर को इससे पहले अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन वैश्विक आतंकवादी घोषित कर चुका है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत केंद्र और राज्य आतंकवाद और गैरकानूनी कार्यों में संलिप्त लोगों को आतंकी घोषित कर सकते हैं। इसके तहत उनकी संपत्तियां सीज की जा सकती हैं। संसद ने यह विधेयक इसी महीने पास किया था।
पहले सिर्फ आतंकवादी संगठन घोषित करने का प्रावधान था
इससे पहले, इस यूएपीए कानून के तहत सिर्फ संगठनों को ही आंतकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था। किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान इसमें नहीं था। हाफिज सईद पर भारत में कई हमले करने के आरोप हैं। हाफिज 2008 के मुंबई हमलों का भी मास्टरमाइंड है। इसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी।
मसूद पर संसद और जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर हमला का आरोप
जैश-ए-मोहम्मद पर संसद और जम्मू-कश्मीर विधानसभा परिसर में 2001 में हमला करने के आरोप हैं। संसद हमले में 9 जबकि विधानसभा में हुए हमले में 8 लोगों की मौत हुई थी। जैश ने 2016 में पठानकोट और इसी साल फरवरी में पुलवामा हमला को अंजाम दिया था। इसका सरगना मसूद अजहर है।

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