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बैंक खाता खोलने व 50 हजार से ज्यादा लेनदेन के लिए आधार जरूरी

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केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले के तहत अब बैंक खाता खोलने तथा 50,000 रुपये या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा. इसके साथ ही सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार क्रमांक जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जायेंगे. सूत्रों के अनुसार, सरकार ने यह कदम कालेधन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया है.
अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने केरोसीन खरीद पर मिलनेवाली सब्सिडी पाने और अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया था. केरोसीन की सब्सिडी पाने के लिए आधार के लिए पंजीकरण करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. वहीं, दूसरी ओर अटल पेंशन योजना के लिए आधार के लिए पंजीकरण करने की आखिरी तारीख 15 जून है.
इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट कर दिया था कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार नंबर जरूरी होगा. इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नीति-निर्धारक संस्था ने बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिये येए फैसले में सिर्फ उन लोगों को ही ‘आंशिक राहत’ दी गयी है, जिनके पास आधार कार्ड या फिर पंजीकरण आईडी नहीं है.
आधार मिलने तक रहेगी ये व्यवस्था
जब तक आधार कार्ड जारी नहीं होगा, तब तक आप राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, फोटो युक्त किसान पासबुक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी रोजगार कार्ड और राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार की तरफ से जारी किया गया प्रमाण-पत्र लाभ के लिए पहचान पत्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है.

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