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बैंकों में घंटों का काम होगा मिनटों में

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बैंकों में नकदी जमा कराने या पैसा निकालने या चेक बुक लेने के लिए अब आपको घंटों या दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैंकों में घंटों का काम मिनटों में कराने के लिए रिजर्व बैंक ने सोमवार को सिटिजन चार्टर लागू कर दिया है। इसके तहत बैंकों को ग्राहकों से पैसा जमा कराने या पैसा देने का काम महज 15 मिनटों में करना होगा। यदि कोई चेक बुक मांगता है तो उसे 20 मिनट के भीतर इसे देना होगा। अब तक इसमें कई दिन तक लग जाते थे।
आम जनता को जल्दी से बैंकिंग सेवा देने संबंधी इस चार्टर के साथ केंद्रीय बैंक ने अपने नियमन संबंधी कार्यो को भी एक समयसीमा के भीतर करने का फैसला किया है।
आरबीआइ ने नियमन से जुड़े अपने सभी विभागों के लिए निश्चित समयसीमा के भीतर काम करने का निर्देश भी जारी किया है। मसलन, नए निजी बैंकों के लाइसेंस के आवेदन पर 90 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित बैंक शाखा को बंद करने या कहीं और स्थानांतरित करने का फैसला 15 दिनों के भीतर करना होगा। इस तरह के नियमन से जुडे़ अन्य सभी विभागों के लिए समयसीमा तय कर दी गई है। ये कदम आरबीआइ ने वित्तीय क्षेत्र में कानूनी सुधार आयोग [एफएसएलआरसी] की रिपोर्ट के आधार पर उठाए हैं। एफएसएलआरसी ने वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों को निश्चित समयसीमा के भीतर अपना काम करने का सुझाव दिया था और कहा था कि वित्तीय सेवाओं के लिए भी समयसीमा तय होनी चाहिए।
आरबीआइ के इस चार्टर के मुताबिक एक घंटे के भीतर बैंकों को डिमांड ड्राफ्ट बना कर देना होगा। विदेशी मुद्रा में बैंक खाता खोलने के आवेदन पर 60 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। इसी प्रकार विदेश में बीमा पॉलिसी खरीदने के आवेदन पर सात दिनों के भीतर निर्णय करना होगा। राज्य व केंद्रीय सहकारी बैंक के लाइसेंस के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। बैंकों की तरफ से बीमा कारोबार में उतरने के फैसले पर 30 दिनों के भीतर निर्णय करना होगा।

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