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बिहार चुनाव:शिक्षक-स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ 48 दिनों की आदर्श आचार संहिता अब खत्म हुई

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25 सितंबर को चुनाव की घोषणा के बाद लागू हुई थी आचार संहिता
आज शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में लागू रहेगी आचार संहिता
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लगाई गई आदर्श आचार संहिता को समाप्त कर दिया गया है। कुल 48 दिनों तक यह प्रदेश में लागू रही। इस कारण से कोई नया काम नहीं हुआ और किसी विभाग में तैनाती भी हुई तो वह चुनाव आयोग द्वारा की गई। भारत निर्वाचन आयोग ने 11 नवंबर को पत्र जारी कर बिहार में आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है।
25 सितंबर से लागू की गई थी आचार संहिता
भारत निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर को पत्र जारी किया था जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की पूरा कार्यक्रम दिया गया था। इस पत्र के जारी होते ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। इसके तहत जो भी निर्देश दिए गए थे वह भारत निर्वाचन आयोग के अगले आदेश तक थी। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 10 नवंबर को मतगणना के बाद बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 एवं वाल्मिकी नगर लोकसभा उपनिर्वाचन के परिणाम की घोषणा संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा की जा चुकी है।
शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन में लागू रहेगी आचार संहिता
भारत निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देश में 12 नवंबर को बिहार विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जारी मतगणना से संबंधित पांच मतगणना स्थल शामिल नहीं हैं।

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