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फसल सहायता योजना में धान, मक्का और सोयाबीन के लिए 15 अगस्त तक निबंधन कर सकते हैं किसान

कृषि / पर्यावरण, बिहार

खरीफ मौसम 2020 में अगहनी धान, भदई मक्का व सोयाबीन के लिए किसानों को फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। किसान सहकारिता विभाग के वेबसाइट के योजना पोर्टल पर अब 15 अगस्त तक ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। इसके पहले 31 जुलाई तक अंतिम तारीख थी। बिहार राज्य फसल सहायता योजना को अब कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) से जोड़ दिया गया। निबंधन तिथि बढ़ाने की सूचना सहकारिता विभाग ने गुरुवार को जारी की।
सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने कहा कि कोरोना और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तिथि बढ़ाई गई है। इससे अधिक किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे। धान 38 जिलों के 527 प्रखंडों के लिए है। भागलपुर के नवगछिया, बिदुपुर, गोपलगंज, नारायणपुर, ईस्माइलपुर, रंगरा चौक व खरीफ अंचल में धान के लिए यह योजना नहीं है। मक्का सभी प्रखंडों के लिए है। सोयाबीन बेगूसराय, खगड़िया व समस्तीपुर के जिला स्तरीय फसल के रूप में योजना होगी। इस योजना के लिए रैयत (खेत मालिक) व गैर रैयत (बटाईदार या दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले) दोनों निबंधन कर सकते हैं।
फसल कटनी के आधार पर फसल की क्षति का आकलन कर क्षतिपूर्ति दी जाती है। 20 प्रतिशत से कम चाहे आधा प्रतिशत ही क्यों न हो, 7500 रुपए प्रति हेक्टेयर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। यह राज्य की योजना है, जो पिछले साल से लागू की गई है। इस योजना में किसानों को कोई प्रीमियम राशि नहीं देनी होती है। इसमें बीमा कंपनियों की भी कोई भूमिका नहीं है। बिहार ने पीएम फसल बीमा योजना के बदले इस योजना को लागू किया था।

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