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प्रत्येक पंचायत में 700 की आबादी पर एक बूथ होगा

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पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया के घर के सौ मीटर के दायरे में मतदान केंद्र नहीं बनाया जाएगा। किसी भी थाना, अस्पताल या डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक महत्व के स्थानों पर भी मतदान केंद्र नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि मतदान केंद्र स्थल के चयन में इसका ध्यान रखा जाए। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने मतदान केंद्र के लिए स्थलों का चयन शुरू कर दिया है।
आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार प्रत्येक पंचायत में 700 की आबादी पर एक बूथ होगा। अगर उस पंचायत की आबादी 701 से 1000 के बीच रहने पर उसी भवन में एक अतिरिक्त मतदान केंद्र या सहायक मतदान केंद्र बनाया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिलाधिकारी को स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही सहायक मतदान केंद्र बनाने को लेकर निर्णय करना होगा। सामान्य रूप से किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (पंचायत) में मतदाताओं की संख्या एक हजार से अधिक होने की संभावना नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जिलाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अतिरिक्त/ सहायक मतदान केंद्र स्थापित कर सकेंगे।
आयोग के निर्देश के अनुसार मतदान केंद्र में अतिरिक्त कमरा या जगह उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उसी निर्वाचन क्षेत्र में स्थित अन्य सरकारी या सार्वजनिक भवन में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किया जा सकता है।एक भवन में अधिकतम चार बूथ होंगे : आयोग के अनुसार एक भवन में अधिक से अधिक चार मतदान केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन इसका भी प्रयास करना होगा कि प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक मतदान केंद्र स्थापित हो।

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