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पटना हाइकोर्ट ने बिहार सरकार को लगायी कड़ी फटकार, 4 सप्ताह में मांगा जवाब

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बिहार सरकार को पटना हाइकोर्ट ने एक मामले को लेकर जबरदस्त फटकार लगायी है. जानकारी के मुताबिक मामला राज्य में शौचालयों के निर्माण से जुड़ा हुआ है, जिसकी राशि केंद्र सरकारी की ओर से आवंटित की गयी थी. हाइकोर्ट ने शौचालय निर्माण में हुई देरी और योजना की राशि के बंदरबांट को लेकर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है. सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शौचालय निर्माण योजना की राशि के दुरुपयोग को गलत ठहराते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
बताया जा रहा है कि बिहार सरकार को केंद्र सरकारी की ओर से 2013 में शौचालय निर्माण के लिये धनराशि दी गयी थी. मामले में राशि के दुरुपयोग को लेकर दायर एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश जारी किया. इस योजना के तहत नौ हजार रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देना था. योजना में लाभुकों को मात्र एक हजार रुपये की राशि देनी थी. मामले में जमकर धांधली हुई और पैसे का बंदरबांट हुआ. इसे लेकर कोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गयी, जिस पर सुनवाई के बाद पटना हाइकोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है.

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