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नीतीश कुमार को चारा घोटाले का अभियुक्त बनाने के लिए दायर याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चारा घोटाले का अभियुक्त बनाने के लिए दायर याचिका बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने कहा कि इस मामले में जो भी बिंदु उठाए गए हैं, उन पर निचली अदालत ने गौर किया है। इसमंे किसी प्रकार का मेरिट नहीं है। इस कारण यह याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। पूर्व मंे लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिका मिथिलेश कुमार सिंह ने दायर की थी।
मिथिलेश सिंह ने कहा था कि चारा घोटाले का पैसा बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी मिला है। घोटाले के मुख्य आरोपी स्व. श्याम बिहारी सिन्हा ने 1995 में उन्हें 1.15 करोड़ रुपए उस समय दिए थे, जब वह चुनाव लड़ रहे थे। सिन्हा के 161 के तहत सीबीआइ को दिए गए बयान की पुष्टि मामले के अनुसंधान अधिकारी ने भी निचली अदालत मंे की है। कोर्ट को बताया गया कि श्याम बिहारी सिन्हा ने यह बयान तत्कालीन अनुसंधान पदाधिकारी मनोज कुमार शर्मा के सामने दिया था। बयानों की पुष्टि भी निचली अदालत मंे जिरह के दौरान की गई थी। बयान कांड संख्या आरसी 20ए/96 में लिया गया था।
यचिका मंे तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी के उस बयान का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि सिन्हा ने कहा है कि नीतीश को कई लोगों के माध्यम से यह राशि दी गयी थी। 1995 में एक करोड़ रुपए विजय कुमार मल्लिक,10 लाख महेंद्र प्रसाद एवं पांच लाख रुपए आरके राणा के के माध्यम से दिए गए थे।उस बयान की भी पुष्टि की गई, जिसमें शिवानंद तिवारी, राधानंदन झा, एमएस दास, गुलशन लाल आजमानी एवं एजी ऑफिस को भी पैसे देने की बात कही गयी है । इस कारण नीतीश कुमार एवं अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

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