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निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

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निजता के अधिकार के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है.नौ जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है.हालाँकि बेंच ने ये भी कहा है कि निजता की सीमा तय की जा सकती है.नौ जजों की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर, जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस आर.के. अग्रवाल, जस्टिस आर.एफ़. नरीमन, जस्टिस ए.एम. सपरे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर शामिल हैं.
पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकारों का हिस्सा है.वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने फ़ैसला आने के बाद मीडिया से कहा, सरकार ने आधार कानून बनाया है जिसमें समाज कल्याण की योजनाओं के लिए आधार की जानकारी देना ज़रूरी है. इस पर भी विचार किया जाएगा.अगर सरकार रेल टिकट और फ़्लाइट टिकट और दूसरी चीजों में भी आधार को ज़रूरी बनाती है तो इसके ख़िलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी.इसके पहले, जुलाई में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार संपूर्ण अधिकार नहीं है और इस पर राजसत्ता कुछ हद तक तर्कपूर्ण रोक लगा सकती है.
मामले की सुनवाई कर रही संविधान बेंच ने यह सवाल किया था कि आखिर निजता के अधिकार की रूपरेखा क्या हो?
निजता की बहस
निजता के अधिकार को लेकर बहस तब तेज़ हुई जब सरकार ने आधार कार्ड को ज़्यादातर सुविधाओं के लिए ज़रूरी बनाना शुरू कर दिया.आधार को क़ानूनी तौर पर लागू करने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार के वकीलों ने कोर्ट ने निजता के अधिकार की मौलिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिए.सुप्रीम कोर्ट में 2015 में सरकारी वकीलों की तरफ़ से तर्क दिया गया कि ये हो सकता है कि आधार लोगों की निजता में दखल देता हो, लेकिन क्या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है?सरकार का तर्क था कि इस बारे में कभी भी अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया और संविधान में भी इस बारे में स्पष्ट कुछ लिखा नहीं है.
उस समय इस मामले की सुनवाई तीन जज कर रहे थे. उन्होंने सरकारी वकील की दलील मान ली और इस पर फैसला लेने के लिए मामले को संविधान पीठ के हवाले कर दिया था.

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