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त्लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 175 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया

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बेनामी संपत्ति के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 175 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर दिया है. इसकी कीमत केवल 9 करोड़ रुपये दर्ज है. आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और चंदा के साथ ही बेटे तेजस्वी यादव के 12 प्लॉट को अटैच किया है. साथ ही आयकर विभाग ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत राबड़ी देवी, मीसा भारती और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर केस दर्ज किया. जानकारी के मुताबिक राबड़ी देवी को आयकर विभाग ने समन भी जारी किया है.
इससे पहले आयकर विभाग ने राज्यसभा सांसद मीसा भारती को पूछताछ के लिए दो बार बुलाया था, लेकिन वह नहीं पहुंची थी. न्यूज एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, इसके बाद आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में मीसा भारती के साथ ही पूरे परिवार को लपेटते हुए करीब पौने दो सौ करोड़ की संपत्तियों को अटैच कर सीज कर दिया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर विभाग की जांच के दायरे में राबड़ी देवी भी आ चुकी हैं. आयकर विभाग ने जिन 12 प्लाटों को अटैच किया है, वह मीसा भारती, उनके पति शैलेश कुमार, बहन रागिनी चंदा, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ ही बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पर हैं. आयकर विभाग ने सभी के खिलाफ केस भी दर्ज किया है.
संलग्न संपत्ति के विवरण निम्नलिखित हैं-
1. फार्म नंबर : 26, पालम फार्म, बिजवासन, दिल्ली
बेनामीदार : मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड
लाभान्वित : मीसा भारती और शैलेश कुमार
अंकित मूल्य : रुपये 1.4 करोड़
बाजार मूल्य : रुपये 40 करोड़
2. 1088, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी
बेनामीदार : एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
लाभान्वित : तेजस्वी यादव, चंदा और रागिनी यादव
अंकित मूल्य : रुपये 5 करोड़
बाजार मूल्य : रुपये 40 करोड़
3. जलालपुर सिटी, दानापुर, पटना में नौ भूखंडों
बेनामीदार : डिलाईट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
लाभान्विती : राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव
अंकित मूल्य : रुपये 1.9 करोड़
बाजार मूल्य : रुपये 65 करोड़
4. जलालपुर, दानापुर, पटना में तीन भूखंड
बेनामीदार : एके इन्फोसिस्टम्स
लाभान्वित : राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव
अंकित मूल्य : रुपये 1.6 करोड़
बाजार मूल्य : रुपये 20 करोड़
बता दें कि बेनामी एक्ट के तहत बेनामी लेन-देन पर 90 दिनों के भीतर जवाब देना पड़ता है, जिसके बाद टैक्स और जुर्माने की राशि अदा करनी पड़ती है. इससे पहले 23 मई को आयकर विभाग ने दिल्ली व एनसीआर में लालू यादव से जुड़े करीब 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसके साथ ही मीसा भारती के सीए को भी गिरफ्तार किया गया था.आयकर विभाग ने 1,000 करोड़ के बेनामी जमीन सौदों और कर अपवंचना मामले की जांच के क्रम में राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी सांसद मीसा भारती की दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून, 1988 के तहत अस्थायी आदेश के जरिये दिल्ली में एक मकान और एक प्लाॅट की कुर्की की है. यह कानून पिछले साल एक नवंबर से लागू है. उन्होंने कहा कि ये संपत्तियां बेनामी कब्जे में थीं.
विभाग ने पिछले माह की गयी छापेमारी के बाद यह कार्रवाई की है. कुर्क संपत्तियों के मूल्य का तत्काल पता नहीं चल पाया है. बेनामी संपत्ति में लाभार्थी वह व्यक्ति नहीं होता, जिसके नाम से संपत्ति खरीदी गयी है.अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में कुछ और संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि वे इस मामले में मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार से पूछताछ करना चाहते हैं. मीसा और उनके पति पूर्व में आयकर विभाग के समन पर पेश नहीं हुए थे. इस मामले में मीसा और अन्य लोगों से जुडे चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश कुमार अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 22 मई को गिरफ्तार किया था. अधिकारियों ने कहा कि मीसा और कुमार को जारी समन इस मामले में जांच का हिस्सा है. विभाग उनका बयान दर्ज करना चाहता है.

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