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चारा घोटाला : बिहार के मुख्य सचिव समेत 7 लोगों को नोटिस जारी, 28 मार्च को हाजिर होने का निर्देश

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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 38ए/96 में बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, बिहार और झारखंड के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव वीएस दुबे, बिहार के सेवानिवृत्त डीजी विजिलेंस डीपी अोझा और सीबीआई के एडिशनल एसपी एके झा को नोटिस जारी किया है. इनके अलावा सप्लायर दीपेश चांडक, शिव कुमार पटवारी अौर फूल झा को भी नोटिस भेजा है. इन सभी पर चारा घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.
सभी सात लोगों के खिलाफ धारा 319 के तहत नोटिस जारी किया गया है. इन सभी को 28 मार्च को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है. सीबीआई के एडिशनल एसपी एके झा चारा घोटाले में राजनीतिज्ञों से जुड़े सबसे बड़े मामले आरसी 20ए/96 के जांच अधिकारी रहे हैं. चारा घोटाले में पहली बार किसी सीबीआई अधिकारी को आरोपित बनाने के लिए नोटिस जारी किया गया है.
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह पर भी घोटालेबाजों के साथ मिले होने का आरोप लगाया है. उन पर घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने में देर करने आरोप लगाया गया है. चारा घोटाले की अवधि में अंजनी कुमार सिंह दुमका में उपायुक्त के पद पर पदस्थापित थे. मालूम हो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में दोषी पाये जाने के बाद रांची के होटवार जेल में फिलहाल बंद है.

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