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गिरिराज सिंह को मिली अग्रिम जमानत

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भाजपा नेता गिरिराज सिंह को आज कुछ राहत मिली, जब पटना की अदालत ने चुनाव प्रचार के दौरान उनके कथित नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।पटना जिला और सत्र न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत 21 अप्रैल को पटना हवाई अड्डा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के संदर्भ में सिंह को जमानत दी।
नीतीश कुमार सरकार में पूर्व मंत्री रहे सिंह 19 अप्रैल को झारखंड के देवघर जिले में एक चुनावी सभा के दौरान यह कह कर विवादों में आ गए थे कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए।सिंह के वकील जर्नादन राय ने अदालत के सामने दलील दी कि उनके मुवक्किल सक्षम प्राधिकार के समक्ष पहले ही कारण बताओ नोटिस का जवाब दे चुके हैं और उनका बयान किसी खास जाति अथवा समुदाय को लक्ष्य करके नहीं दिया गया। उनके नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए देवघर, बोकारो और पटना में उनके खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
बोकारो अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस संदर्भ में बोकारो पुलिस का एक दल कल से सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पटना में है। दल ने उनके आवास पर छापा मारा था, लेकिन सिंह वहां नहीं मिले थे।

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