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खाते से 515 करोड़ नहीं निकाल पाएंगे विजय माल्‍या, धोखाधड़ी का केस दर्ज

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बेंगलुरू स्थित डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) से शराब कारोबारी विजय माल्या को तगड़ा झटका लगा है। डीआरटी ने कहा है कि डियाजियो से मिलने वाली डील 515 करोड़ की रकम माल्या को नहीं मिलेगी। उस पर पहला हक बैंकों का है।
पिछले दिनों डियाजिओ ग्रुप ने विजय माल्या को यूबी ग्रुप प्रमोटर पद से बाहर होने के लिए 515 करोड़ रुपये देने की डील की थी। माल्या ने यूनाइटेड ब्रेवरिज को डियाजिओ ग्रुप को बेच दिया था। स्टेट बैंक ने माल्या को डियाजियो से मिलने वाली 515 करोड़ की रकम बैंकों को देने की अपील की है।
एसबीआई सहित 13 बैंकों ने विजय माल्या को गिरफ्तार किए जाने और उनका पासपोर्ट जब्त करने के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। एसबीआई के अधिकारी के अनुसार माल्या देश छोड़कर लंदन में सेटल होने की तैयारी में हैं।
इस बीच, विजय माल्या ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा है कि वह भगोड़े नहीं हैं और बैंकों को एकमुश्त अदायगी के लिए प्रयास कर रहे हैं। माल्या ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ गलत सूचनाओं के साथ अभियान चलाया जा रहा है और उनकी छवि कर्ज न चुकाने वाले की बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वे जांच एजेंसियों का सहयोग करेंगे।

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