केंद्र के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट नाराज
आमने सामने, ताज़ा ख़बर, ताज़ा समाचार, दिल्ली January 2, 2017 , by ख़बरें आप तकहाइकोर्टों के जजों के ट्रांसफर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाराजगी जाहिर की है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीन सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एजी से साफ तौर पर बताने को कहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर के आदेश क्यों नहीं दिये गये? कोर्ट ने कहा कि यह ट्रांसफर का मामला साल भर से लंबित है.
हाईकोर्टों के जजों के ट्रांसफर का मामला
मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई टीएस ठाकुर ने कहा कि ट्रांसफर का यह मामला साल भर से लंबित है, इसलिए सरकार को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए. अगर सरकार को कोई दिक्कत है, तो कोर्ट को वह बताए. उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे फाइल वापस भेजनी चाहिए. ऐेसे मामले को पेंडिंग नहीं रखा जा सकता है.
इनका होना है तबादला
बता दें कि जस्टिस जोजफ को उतराखंड से तेलंगाना, जस्टिस एमआर शाह को गुजरात से मध्यप्रदेश, जस्टिस मुखर्जी को कर्नाटक से उतराखंड और जस्टिस बालमिकी मेहता को दिल्ली से मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए कोलेजियम ने केंद्र को सिफारिश भेजी थी, जो फरवरी से अब तक लंबित है.
तब बढ़ गयी थी तकरार
बता दें कि इससे पहले 18 नवंबर को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए 43 प्रत्याशियों को नियुक्ति देने के आदेश दिये थे.
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