Comments Off on कर्मचारियों के पीएफ खाते में अंशदान नहीं जमा कराना कंपनियों को पड़ेगा भारी 3

कर्मचारियों के पीएफ खाते में अंशदान नहीं जमा कराना कंपनियों को पड़ेगा भारी

अर्थव्यवस्था, ताज़ा ख़बर, ताज़ा समाचार, प्रमुख ख़बरें, बड़ी ख़बरें

कंपनियां अगर आपके भविष्य निधि (पीएफ) खातों में आपका अंशदान जमा नहीं कराता है, तो उन्हें एेसा करना भारी पड़ेगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बुधवार को कहा कि अगर नियोक्ता भविष्य निधि में योगदान को ईपीएफओ के पास समय पर जमा नहीं करते हैं, तो वह इसकी सूचना अपने अंशधारकों को देगा. फिलहाल, ईपीएफओ पंजीकृत सार्वभौमिक खाता संख्या रखने वाले अंशधारकों के खाते में केवल जमा राशि के बारे में ही एसएमएस या फिर ईमेल के जरिये सूचना देता है.
ईपीएफओ ने एक बयान में कहा कि जिन सदस्यों का योगदान समय पर जमा नहीं होता, उसके बारे में सूचना नहीं दी जाती. पारदर्शिता बढ़ाने के इरादे से यह निर्णय किया गया है कि उन अंशधारकों को एसएमएस या फिर ई-मेल (जिन्होंने यूएएन खाते में अपना मोबाइल नंबर या फिर ई – मेल पंजीकरण कराया है ) के जरिये यह सूचना दी जायेगी, जिनके नियोक्ताओं ने संबंधित महीने का समय पर योगदान राशि ईपीएफओ के पास जमा नहीं करायी.
संगठन के अनुसार, अब योगदान राशि जमा किये जाने के बारे में जानकारी ई-पासबुक आॅनलाइन तथा उमंग मोबाइल एप के जरिये भी उपलब्ध होगी. इसके अलावा, सदस्यों ‘मिस्ड काॅल’ सेवा के जरिये भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं. जिन ईपीएफओ सदस्यों का मासिक योगदान नियमित तौर पर प्राप्त होता है, वे उक्त विकल्पों का उपयोग कर अपना योगदान देख सकते हैं. ईपीएफओ के अंशधारकों की संख्या पांच करोड़ से अधिक है. संगठन 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक कोष का प्रबंधन करता है.भविष्य निधि सदस्यों की समस्याओं का होगा समाधान, विभाग ने खाताधारकों के लिए दी सुवि‍धा
पटना : आज के बदलते दौर में निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले भविष्य निधि सदस्यों की समस्या यह होती है कि वे एक कंपनी या फर्म के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं जुड़े रहते. वे कुछ साल या माह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी करने चले जाते हैं. स्थानांतरण की प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझने के कारण कई बार लोग अपने भविष्य निधि में जमा अंशदान का आहरण (विड्रॉल) करा लेते हैं.
कई बार विड्रॉल की जानकारी नहीं होने से राशि खाते में ही पड़ी रह जाती है. इन परेशानियों को देखते हुए भविष्य निधि ने अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए स्थानांतरण प्रक्रियाएं काफी सरल एवं सुविधाजनक बना दी हैं.
यह है स्थानांतरण की प्रक्रिया
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्य का यूएएन एक्टिवेटेड होना चाहिए. सदस्य अपने वर्तमान या पूर्ववर्ती कंपनी से 13 क्लेम फॉर्म भरकर भविष्य निधि कार्यालय को अग्रसारित करा सकते हैं.
इसके बाद उनके पिछले भविष्य निधि खाते में जमा धन राशि उनके वर्तमान भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित हो जाती है. यहां सदस्यों को यह फायदा भी मिलता है कि उनके द्वारा पिछले कंपनी में किये गये कार्य अवधि भी जुड़ जाती है. इस तरह विभिन्न कंपनियों में अगर सदस्य ने अलग-अलग अवधि जोड़कर कुल 10 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है तो वैसी स्थिति में सदस्य 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर घटे दर पर पेंशन प्राप्त करने तथा 58 वर्ष की आयु के बाद पूर्ण पेंशन पाने का हकदार हो जाता है.
– मृत्यु होने पर पत्नी व बच्चे भी पेंशन के हकदार: यही नहीं सदस्य की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तथा 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी पेंशन के हकदार हो जाते हैं. जानकारी नहीं होने की अवस्था में जो सदस्य बार-बार नौकरी छोड़ने या बदलने पर भविष्य निधि के पैसे को निकाल लेते हैं वे इस सामाजिक सुरक्षा के लाभ से वंचित हो जाते हैं. सदस्यों की सुविधा के लिए भविष्य निधि कार्यालय ने आॅनलाइन ट्रांसफर क्लेम पोर्टल भी शुरू किया है. इसकी मदद से सदस्य बिना किसी परेशानी के घर बैठे स्थानांंतरण के लिए आवेदन दे सकते हैं.
ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
आॅनलाइन ट्रांसफर क्लेम पोर्टल की सुविधा प्राप्त करने के लिए केवाइसी डिजिटल अप्रूव होना चाहिए. केवाइसी के लिए सदस्य का आधार उसके यूएएन संख्या से लिंक होना चाहिए.
सदस्य अपने यूएएन खाते को खोलकर ऑनलाइन सर्विसेज में जायेंगे उसके बाद एक सदस्यीय वन ईपीएफ अकाउंट क्लिक करेंगे और सिस्टम द्वारा मांगे गये समस्त जानकरी को भरेंगे. उसके बाद उनके पास विकल्प होगा कि वे अपना ट्रांसफर क्लेम पूर्ववर्ती या वर्तमान कंपनी से डिजिटल अप्रूवल कराना चाहते हैं. उस विकल्प को डालने के बाद उनके यूएएन से रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आयेगा जिसको डालकर सबमिट बटन दबायेंगे. उसके बाद उनका दावा प्रपत्र उस नियोक्ता के पास चला जायेगा जिसका विकल्प दिया था.
कंपनी के द्वारा उनका दावा प्रपत्र डिजिटली अप्रूव होने के बाद भविष्य निधि कार्यालय को चला जायेगा. इसी प्रकार यदि सदस्य का मल्टीपल पीएफ, अकाउंट नंबर है तो सदस्य उसे भी विकल्प के माध्यम से टैग कर सकते हैं. सदस्य घर बैठे अपना स्थानांतरण दावा भविष्य निधि कार्यालय को भेज सकते हैं जो काफी सरल एवं सुविधा जनक है.
– एसके झा, आयुक्त, ईपीएफओ, पटना

Back to Top

Search