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उर्दू,बंगला शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक

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पटना हाईकोर्ट ने दक्षता परीक्षा में गड़बड़ी के आधार पर 29 जुलाई से होने वाली नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में अपना पक्ष रखने को कहा है। राज्य सरकार को जबाव देना होगा कि निष्पक्ष नियुक्ति का आधार क्या है?यह आदेश आज मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी एवं न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने मो. इबनुल हक एवं दर्जनों असफल अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई करते हुए दी। आवेदकों ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। एकल पीठ के आदेश से करीब 700 सफल अभ्यर्थी असफल हो गए हैं।एकल पीठ में सुनवाई के दौरान अनेक प्रश्नों के गलत होने की शिकायत की गई थी। प्रश्न पत्र में गड़बड़ी को लेकर तीन बार विशेषज्ञों की कमेटी बैठी।पहली बार कमेटी ने दो प्रश्नों को गलत बताया। दूसरी कमेटी ने पांच उर्दू एवं सात बंगला प्रश्नों को गलत बता दिया। तब तीसरी कमेटी बैठी, जिसने 10 उर्दू एवं 13 बंगला के प्रश्नों को गलत बताया

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