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उमर खालिद को राहत नहीं, कैंपस में पुलिस के प्रवेश करने संबंधी याचिका भी खारिज

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दिल्ली हाइकोर्ट में आज शाम चार बजे जेएनयू विवाद के कारण चर्चा में आये छात्र उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई हुई. उमर खालिद व एक अन्य छात्र अनिर्बन भट्टाचार्य ने दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दायर कर अदालत में आत्मसमर्पण के लिए सुरक्षा की मांग की थी. दिल्ली हाइकोर्ट में आज हुई मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि उमर खालिद व अनिर्वण भट्टाचार्य को कोर्ट में हाजिर होना ही होगा. हाइकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दी जायेगी. अदालत ने दोनों के वकीलों से पूछा कि आप बतायें कि वे कहां सरेंडर करेंगे. दिल्ली पुलिस ने अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अज्ञात व गुप्त स्थान पर उमर खालिद के सरेंडर करने की उसके वकील की दलील का कड़े शब्दों में विरोध किया. अदालत ने उमर खालिद व अनिर्बन भट्टाचार्य की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगायी है. अदालत सरेंडर के दौरान उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के मुद्दे पर कल फिर सुनवाई करेगी.
दिल्ली पुलिस ने एक दूसरी याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसे एक वकील ने दायर कर मांग की थी कि दिल्ली पुलिस जेएनयू कैंपस में प्रवेश कर दोषी छात्रों को गिरफ्तार करे.
मालूम हो कि जेएनयू कैंपस में कथित भारत विरोधी नारे लगाने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के साथ उमर खालिद का नाम चर्चा में आया था. उमर खालिद फिर परसों विश्वविद्यालय परिसर में नजर आया था और उसने छात्रों के एक ग्रुप को संबोधित किया था. उक्त वीडिया में वह केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करता हुए दिखता है व खुद काे निर्दोष बताता हुए दिखा, उसने कहा था कि उसका नाम खालिद जरूर है, लेकिन वह आतंकी नहीं है और उसने मीडिया के उन रिपोर्टों को भी खारिज किया था कि वह दो बार पाकिस्तान होकर आया था.
खालिद ने कहा था कि वह बेगुनाह है. इस पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा था कि अगर वह बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करे नहीं तो पुलिस के पास तमाम विकल्प खुले हैं. खालिद के विश्वविद्यालय कैंपस में दिखने के बाद से ही पुलिस ने वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी, लेकिन आज अदालती सुनवाई के मद्देनजर सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किये गये थे. कैंपस के बाहर बीएसएफ के जवान तैनात किये गये.उधर, छात्र रामा नागा एवं अनंत प्रकाश नारायण ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है, उस पर भी शाम चार बजे सुनवाई होनी है.

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