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आलोक वर्मा दीवाली तक नहीं जाएंगे आॅफिस, सुप्रीम कोर्ट ने दिये हैं कई निर्देश

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सीबीआई में घूसखोरी मामले को लेकर डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को जबरिया छुट्टी पर भेजे जाने का मामला तूल पकड़ लिया है. इसे लेकर आलोक वर्मा की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इसकी सुनवाई की. तीन सदस्यीय पीठ में सीजेआई रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ शामिल हैं.
जानकारी के अनुसार आलोक वर्मा का केस नंबर 41 है. उनकी ओर से शुक्रवार को सुनवाई में वकील फली एस नरीमन शामिल हुए, जबकि राकेश अस्थाना की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने बहस की. आलोक वर्मा ने जबरिया छुट्टी पर भेजे जाने के 23 अक्टूबर के फैसले और नागेश्वर राव को सीबीआई प्रमुख बनाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
सीबीआई प्रमुख वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने कोर्ट में जानकारी दी कि कोर्ट में इा मामले को लाने के पीछे यही कहना है कि वर्मा का कार्यकाल दो वर्ष का है, लेकिन इनके कार्यकाल को कभी भी खत्म किया जा सकता है. सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने सीवीसी से इस मामले में दो हफ्तों या 10 दिनों के अंदर जांच पूरी करें. इतना ही नहीं, कोर्ट ने इसे काफी गंभीरता से लेते हुए कहा कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए. जांच की निगरानी के लिए रिटायर जज एके पटनायक को जिम्मेवारी सौंपी है.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस बीच आलोक वर्मा कोई फैसले न लें, केवल रूटीन कार्य करते रहें. साथ ही दीवाली तक आॅफिस भी नहीं जाएंगे. वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि अतंरिम निदेशक नागेश्वर राव भी कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे. इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है. अब 12 नवंबर को होगी इस मामले की अगली सुनवाई.

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