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अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी नहीं ये सर्टिफिकेट

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अब आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। अब आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बर्थ सर्टिफिकेट के जरूरी सबूत माने जा सकते हैं।
दरअसल सरकार लगातार भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट बनवाने के प्रोसेस को आसान कर रही है। सरकार ने पार्लियामेंट को सूचित किया है कि आधार और पैन कार्ड दोनों का ही डेट ऑफ बर्थ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पासपोर्ट नियमों 1980 के अनुसार 26/01/1989 के बाद पैदा हुए लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य है।
लेकिन अब ये लोग मान्यता प्राप्त शैक्ष्‍िाक बोर्ड के आवेदक की जन्मतिथि सहित पिछले स्कूल में दाखिला/स्कूल छोड़ने/ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट/ पैन कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड भी जाम कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी अब अपना सर्विस रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड भी दे सकते हैं। संसद में वीके सिंह ने कहा कि सरकार लगातार पासपोर्ट बनाने के प्रक्रिया को सरल कर रही है।

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