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अनंत सिंह पर लगे क्राइम कंट्रोल एक्ट हटाने से हाइकोर्ट का इनकार, फैसला सुरक्षित

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हाइकोर्ट ने जेल में बंद विधायक अनंत सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अनंत सिंह की ओर से दायर उस याचिका को खारिज किया है जिसमें अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगाये गये क्राइम कंट्रोल एक्ट को कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने अनंत सिंह के ऊपर से सीसीए हटाने से इनकार किया है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. गौरतलब हो कि इससे पूर्व हाइकोर्ट ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये क्राइम कंट्रोल एक्ट पर अलग-अलग हलफनामा मांगा था. न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति जीतेंद्र मोहन शर्मा की खंडपीठ ने नौ दिसंबर तक डीएम, एसपी को भी अलग-अलग हलफनामा देने के लिए कहा था.
विधायक अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगाये गये सीसीए पर हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. उसी मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. पूर्व में हाइकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी थी कि हाइकोर्ट की एडवाइजरी कमेटी में जो बात कही गयी, वह उसे किस तरह से मिली. जबकि वह गोपनीय होता है. पहली बार अनंत सिंह पर लगाये गये सीसीए को गृह विभाग ने असंवैधानिक कर दिया था. दूसरी बार डीएम ने अनुशंसा की. 15 दिनों के बाद गृह विभाग ने अनुशंसा की थी.

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